NEET UG 2024: नीट परीक्षा फिर नहीं होगी, एग्जाम रद्द करने की मांग करने वाले छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका

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NEET UG 2024 Re-Exam: नीट यूजी 2024 की परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर फिर से एग्जाम की मांग करने वाले छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि सभी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा रद्द नहीं होगी बल्कि सिर्फ उन उम्मीदवारों के लिए री-एग्जाम कराए जाएंगे, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। बतादें कि सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी कथित धांधली को लेकर कई याचिकाएं दायर की गईथी।

कई परीक्षा सेंटरों पर कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स का फायदा मिला था। इसे लेकर NTA का कहना था कि यहां पेपर देर से शुरू हो पाया तो समय का नुकसान बचाने के लिए ये तरीका अपनाया गया। ये सेंटर मेघालय, हरियाणा, छत्तीसगढ़, सूरत, चंडीगढ़ आदि में थे। इसलिए अब इन उम्मीदवारों के लिए परीक्षा फिर से ली जाएगी।

कई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के रूख से राहत

एक ओर जहां बड़े पैमाने पर कैंडिडेट्स री-नीट की मांग कर रहे थे, वहीं एक ऐसा भी वर्ग था जो परीक्षा रद्द होने की चर्चा से निराश था, क्योंकि फिर से परीक्षा देना एक बड़ा टास्क है ,ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, पेपर रद्द नहीं करेंगे। इसका साफ मतलब ये दिखता है कि परीक्षा कैंसिल नहीं होगी।

NEET UG 2024
NEET UG 2024

सिर्फ इन्हें देना होगा एग्जाम

NEET UG 2024 परीक्षा का आयोजन केवल उन कैंडिडेट्स के लिए किया जाएगा जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे। हालांकि इन स्टूडेंट्स को भी ऑप्शन दिया गया है कि वे चाहें तो परीक्षा में शामिल हों और चाहें तो ग्रेस मार्क्स छोड़कर जो स्कोर आ रहा है उसी को कांटीन्यू करें।

NTA ने दिया था ये जवाब

NTA ने 67 छात्रों के 720 में से 720 अंक आने पर कहा था कि इनमें से कुछ के मार्क्स फिजिक्स विषय की आंसर-की में बदलाव के कारण तो कुछ के ग्रेस मार्क्स के कारण बढ़े हैं। वहीं छात्रों की मांग ये भी थी कि यह परीक्षा रद्द हो और काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। फिलहाल कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है। 

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