नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में NEET UG विवाद में ग्रेस मार्क्स से जुड़ी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवी भट्टी की वैकेशन बेंच के सामने रखा गया था। शीर्ष कोर्ट ने कहा- अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाए, आखिर बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सरकार और NTA से यह भी कहा कि आप कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति अगर डॉक्टर बन जाता है, तो वह समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है।
कथित घोटाले से जुड़ी याचिकाओं को 8 जुलाई को सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया गया है। वकीलों से भी उसी दिन सभी मामलों पर बहस करने के निर्देश दिए गए हैं।
बता दें कि इससे पहले 11 जून को तीन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी किया था और काउंसलिंग प्रक्रिया रोकने से इनकार कर दिया था।
वहीं 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोर कार्ड निरस्त होंगे और बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी होंगे।
4 जून को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET का रिजल्ट घोषित किया था। इस साल पहली बार ऐसा हुआ है जब 67 कैंडिडेट को 720 में से 720 नंबर मिले हैं।