Bihar Land Records Overview : बिहार राजस्व विभाग ने परिमार्जन पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से जमाबंदी धारक जिनकी जमाबंदी में नाम, खाता, खसरा या रकबा की जानकारी में यदि त्रुटि हो गई है और सुधार करवाना चाहते है तो यह आर्टिकल आपके लिए है।
बिहार के राजस्व विभाग ने, Bihar Land Records के तहत Bihar Jamabandi Portal यानी परिमार्जन प्लस पोर्टल को लॉन्च किया है। इसकी विस्तृत जानकारी इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं।
यहां हम, आपको विस्तार से “बिहार जमाबंदी परिमार्जन प्लस पोर्टल” के बारे में जानकारी देने वाले हैं। वहीं पोर्टल को लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा जारी किए गए निर्देश को लेकर भी विस्तृत जानकारी देंगे।
Bihar Land Records – Overview
Article | Bihar Land Records Overview |
Article Category | Sarkari Yojana |
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बिहार राजस्व विभाग का परिमार्जन प्लस पोर्टल लॉन्च, जानिए पोर्टल के फायदे – Bihar Land Records?
यहां पाठकों को बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार परिमार्जन पोर्टल को लेकर जानकारी दे रहे हैं। इस पोर्टल के माध्यम से आप अपनी जमीन रिकार्ड संबंधी जानकारी हासिल करने के साथ त्रुटि सुधार कर सकते हैं–
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Bihar Land Records – Introduction
- मिल रही जानकारी के अनुसार, बिहार राजस्व विभाग ( Bihar Revenue Department) द्वारा राज्य मे जमाबंदी को लेकर होने वाली गड़बड़ी को रोकने के साथ ही पूरी भूमि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ” परिमार्जन प्लस पोर्टल ” को लॉन्च किया है।
क्या है परिमार्जन प्लस पोर्टल और इसका मुख्य काम?
- बिहार राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग द्वारा Bihar Jamabandi Portal का नाम ” परिमार्जन प्लस पोर्टल ” है इसका उद्देश्य जमीन जमाबंदी में हर प्रकार की त्रुटि या गलती जैसे कि – खाता, खसरा, भूमि मालिक का नाम, भूमि मालिक के पिता का नाम या जमीन का रकवा संबंधी त्रुटि के सुधार हेतु भूमि मालिक को ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान करना है। अगर आपके जमाबंदी रिकार्ड में कहीं गड़बड़ी है तो उसे सुधरवाने के लिए बगैर भागदौड़ के परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है
जरूरी दस्तावेज
इस पोर्टल पर आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज निम्नानुसार हैं –
- जमाबंदी मे सुधार हेतु निर्धारित फार्म में आवेदन पत्र,
- ऑनलाइन म्यूटेशन के लिए प्रस्तुत किए गए कागजात,
- म्यूटेशन याचिका में पारित आदेश की कॉपी,
- सुधार पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी,
- भू-राजस्व रसीद की स्व-सत्यापित फोटो कॉपी,
- पुनरीक्षण / कैडस्ट्रल सर्वेक्षण खतियान की स्व-सत्यापित फोटो कॉपी,
- निर्धारित प्रपत्र में स्व-घोषणा और
- सुधार पत्र की फोटो कॉपी।
आवेदन करने के बाद कैसे होगा सुधार?
- बिहार राजस्व विभाग द्वारा जारी परिमार्जन प्लस पोर्टल पर जमाबंदी सुधार हेतु जब आवेदन किया जाता है तो इसकी जांच, संबंधित अंचल के कर्मचारी द्वारा कियाजाता है। पूरी तरह से जांच करने के बाद अंचलाधिकारी के आदेश से जमाबंदी में सुधार किया जाता है।।
अपर मुख्य सचिव के निर्देश ?
- बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर परिमार्जन प्लस पोर्टल पर प्राप्त मामलों का विशेष अभियान चलाकर निष्पादित करने के लिए निर्देश दिए हैं। पत्र के अनुसार रैयत का नाम/पिता का नाम मूल जमाबंदी से भिन्न होने पर त्रुटि सुधार मूल जमाबंदी के अनुसार किया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक्स
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